यातायात के नियम (Yatayat Niyam)
हम भारतीयो मे कोई ऐसा जगह नही है, जहां रिकॉर्ड ना बनाया हो। क्रिकेट के मैदान से लेकर कबड्डी के मैदान तक और माउंट एवरेस्ट से लेकर सडको तक हर जगह रिकॉर्ड हमारे नाम ही है। वैसे ट्रैफिक लगभग पुरे दुनिया के लिए सिरदर्दी है लेकिन भारत ने मानो जैसे इसे अपना बना लिया हो। दिल्ली और मुंबई लोगो कि आधी जींदगी जैसे सडको पर और ट्रैफिक मे ही निकल जाती है। हाल मे सडक घटनाओं और ट्रैफिक दिक्कतो को देखते हुए सरकार ने यातायात के नियमो मे बदलाव किया है और कुछ नये नियम को जोडा है।
यातायात के नए नियम (Yatayat Niyam)
हाल के दिनो मे भारत सरकार ने वाहन को लेकर नियम पहले से भी सख्त कर दिया है, चालान मे भी बढोतरी कर दी गयी है ताकी नियमो को पुरी तरीके से लोग पालन करें। सरकार ने फोर व्हीलर या अन्य वाहन को लेकर नये नियमो का ऐलान किया है, ये नियम है अब हर फोर व्हीलर वाहन के पर फास्टैग लगा होना जरुरी है। ये नियम परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा तैयार किया गया है और सभी राज्यो को नोटिस भी भेज दिया है, ये नियम 1 सितंबर 2019 मे लागू कर दिया गया है।
नियम मे साफ कहा गया है की अगर आपके फोर व्हीलर मे फास्टैग नही लगा होगा तो आपको हाईवे एंट्री नही मिलेगी या फिर टोल नाके पर निकलने नही दिया जायेगा।
फास्टैग एक वाहन के विंडस्क्रीन से जुड़ा बाइक उपकरण रेडियो फ्रिकवेंसी Identification of IT तकनीक पर आधारित है इससे गाड़ी के टोल का किराया सीधे आपके बैंक खाते से काट लिया जायेगा।
क्या है सड़क सुरक्षा?
जितना बडा हमारा देश है, उतने ही लोग हर साल सडक दुर्घटना मे मरते है। भारत मे सडक दुर्घटना कि संख्या काफी ज्यादा है, हरेक साल करीब 1.5 लाख लोग सडक दुर्घटना मे अपनी जान गंवा देते है। इन्ही चिजो को देखते हुए भारत सरकार ने यातायात नियमो मे बदलाव किया है।
मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019: सड़क सुरक्षा कानून –
मोटर वाहन 2019 का नया जुर्माना – हम सभी इस बात से वाकिफ है की सरकार ने सडक और सडक दुर्घटना दोनो को व्यवस्थित करने के लिए चालान के दरो मे बदलाव किया है, जो इस प्रकार है
- नशे कि हालत मे गाडी चलाना लोगो की मजबुरी नही शौक बन चुका है, नसे मे गाडी चलाने पर पकडे जाने पर 6 माह का कारावास और पहली बार पकडे जाने पर 10,000 रुपया तक जुर्माना, जबकी दूसरे बार पकडे जाने पर 15,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान है।
- अगर किसी प्रकार से गाडी चलाने लायक नही है और आप गाडी चलाते हुए पकडे जाते है तो पहली बार मे 200 से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना भरना पडेगा और दूसरी बार पकडे जाने पर 500 से लकर 2000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड सकता है।
- बिना परमिट वाले गाडी को चलाते हुए पकडे जाने पर 6 माह का कारावास और पहली बार पकडे जाने पर 10,000 रुपया तक का जुर्माना भरना पड सकता है, जबकी दोबारा पकडे जाने पर 1 साल तक की कैद या फिर 10,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
- बिना लाइसेंस के वाहन चलाते हुए पकडे जाने पर 3 माह का कारावास और पहली बार पकडे जाने पर 1,000 से लेकर 2,000 रुपया तक का जुर्माना भरना पड सकता है, जबकी दोबारा पकडे जाने पर 3 माह तक की कैद या फिर 4,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
- जैसा कि हम सभी इस बात को जानते है की हमारे देश मे हर काम के लिए सरकार के द्वारा एक उम्र तय कर रखा है, जैसे मे काम करने लायक 18 साल के बाद, वोट के लिए 18 साल ठीक इसी तरह गाडी चलाने के लिए लाइसेंस कि जरुरत होती है और लाइसेंस 18 साल के होने बाद ही बनता है। ऐसे मे अगर कोई किशोर गाडी चलाते हुए पकडा जाता है तो धारा 199 ए के तहत गाडी के पंजीकरण को 1 साल के लिए रद्द कर दिया जायेगा।
- आज के समय के युवा को गाडी तेज चलाने की एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है, जबकी हम सभी जानते है की गाडी तेज चलाना खुद कि जींदगी से खेलने के बराबर है। गाडी तेज चलाते हुए पकडे जाने पर 1 माह का कारावास और पहली बार पकडे जाने पर 500 रुपया तक का जुर्माना भरना पड सकता है, जबकी दोबारा पकडे जाने पर 1 माह तक की कैद या फिर 10,000 रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के नए नियम और प्रावधान –
अगर कोई किशोर गाडी चलाता हुआ पकडा जाता है तो गाडी का का पंजीकरण रद्द कर दिया जायेगा और किशोर के अभिभावक को जिम्मेदार तबतक नही ठहराया जायेगा जब तक कि वे यह साबित नहीं करते कि अपराध उनके ज्ञान के बिना किया गया था या उन्होंने इसे रोकने की कोशिश की थी”
देश मे जितनी भी मोटर कंपनियां है सभी सडक उपयोगकर्त्ता को कुछ प्रकार के दुर्घटनाओं के लिए अनिवार्य रुप से बीमा प्रदान करेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है।
पहले के मुकाबले लाइसेंस लेना अब आसान हो गया है, क्योकि सरकार ने परिवहन वाहन चलाने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को हटा दिया गया है। आवेदक अब ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस रकने वाले ड्राइविंग लाइसेंस के खत्म होने से एक पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते है।
हिट एंड रन केस मे पीडित को सरकार के तरफ से 25,000 से लकर 2 लाख रुपये तक मुआवजा मिलेगा।
भारत मे यातायात के नियम (Yatayat Niyam)
इस बात को हम सभी जानते है कि यातायात के नियम हमारे लिए बनाये गये है, सडक पर हमारी एक गलती से हमारे अलावा दूसरो को भी दिक्कते होती है।
- सड़क पर ड्राइव करते समय ओवेरटेक ना करे– लोगो एक अजीब से हड–बडी लगी होती है और वो ओवरटेक करके आगे निकलना चाहते है, जबकी काफी बार सडक दुर्घटना का वजह यही है।
- बहुत ज्यादा और लगातार हॉर्न का उपयोग न करें– जब लोग ट्रैपिक मे फसे होते है तो बिना मतलब के हॉर्न बजाते रहते है, जैसे मानो वो सडक पर नही हवा मे उड कर जायेंगे।
- यू–टर्न- अगर हम ये कहे की यु–टर्न सडक दुर्घटना का दूसरा नाम है तो शायद ये गलत नही होगी। यु-टर्न मे गाडी को मोडने से पहले सही तरीके से रोड को देखना होता है और गाडीयो को भी।
- हाथ सिग्नल– भारत देश मे जुगाड कि कोई कमी नही लोग अपने साइड को बदलने के लिए हाथ को ट्रैपिक लाइट बना लेते है और अनुदेश देने लगते है।
भारत मे यातायात (Yatayat Niyam) के मुख्य संकेत
पुरे दुनिया मे ट्रैफिक लाइट का मतलब एक ही है और पुरे दुनिया मे मुल्य रुप से ट्रैपिक होता भी एक ही तरह का है। जिसके तीन अलग रंग अलग-अलग अनुदेश को बताते है।
- लाल लाइट- अगर हम ये कहे की लाल खतरा का निशानी हो तो ये गलत नही होगा इसलिए ट्रैफिक मे लाल रंग का मतलब होता है रुकना।
- पीली लाइट- पीली लाइट का मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो जाना, मतलब अब आपको चलना है इसके लिए पहले से तैयार हो जाइये।
- हरी लाइट- हरा रंग का मतलब होता है अब चलो, मतलब अब आपकी बारी चलने कि।